बिहार में चुनाव आयोग ने पहली बार उन 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है, जिनके नाम विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उठाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने लिस्ट जारी की है। इससे पारदर्शिता को बढ़ाने और आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
अब यह पूरी सूची चुनाव आयोग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है। मतदाता अपने नाम पता करने के लिए एक नया लिंक भी देख सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का था सीधा आदेश
14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह SIR के चलते हटाए गए सभी मतदाताओं की जानकारी के साथ कारणों को भी सार्वजनिक करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूची की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से इसका प्रचार करे ताकि सभी प्रभावित लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
क्या करना होगा लोगों को
जिन मतदाताओं के नाम इस लिस्ट से हट गए हैं, वे अब अपना आधार कार्ड लेकर नजदीकी निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है। आयोग को अपने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी।
मतदाता सूची विवाद की पृष्ठभूमि
बता दें कि बिहार में हाल ही में हुए SIR प्रक्रिया के दौरान 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। इस बड़े स्तर पर नाम कटौती को लेकर कई याचिकाएं भी दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से 2003 के गहन पुनरीक्षण के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी मांगी है।


























