पटना। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होनी थी। लेकिन यह सुनवाई टल गई। लालू यादव की जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। बता दें कि लालू यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है।
जमानत के लिए लालू यादव की ओर से कहा गया था कि उन्होंने सजा की अवधि का आधा हिस्सा काट लिया है। जमानत याचिका में लालू यादव के खराब स्वास्थ्य को आधार बनाया गया था। हालांकि सीबीआई की ओर से इस विरोध किया गया और कहा गया कि लालू यादव की आधी सजा पूरी होने में अभी 23 दिन बाकी हैं।
सीबीआई के मुताबिक, इसलिए लालू यादव को आधी सजा काटने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। वहीं मामले में लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि 9 अक्टूबर को आधी सजा की अवधि पूरी हो रही है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वे कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस कारण लालू यादव को अदालत जमानत दे सकती है।
लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका जुलाई में दाखिल की गई थी। लालू यादव के अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में लालू की जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जमानत याचिका में लालू यादव के लगातार बिगरते स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था।
वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है कि लालू यादव को न्याय जरूर मिलेगा। आधी सजा पूरी होने के बाद जमानत में कोई रुकावट नहीं होती।